मध्यप्रदेश निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2026: दिव्यांगों को शादी पर मिलेंगे ₹2 लाख, जानें आवेदन कैसे करेंScheme StatusScheme Status

समाज में दिव्यांगजनों (Disabled) को समानता और सम्मान के साथ जीने का हक दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की “निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य न केवल दिव्यांगों को वैवाहिक जीवन के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि उनके सामाजिक पुनर्वास (Social Rehabilitation) को भी सुनिश्चित करना है।

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इस योजना के तहत, सरकार नवविवाहित जोड़ों को एक बड़ी प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक तंगी के कर सकें।


एक सफल शुरुआत: आकाश और प्रिया की कहानी

भोपाल के रहने वाले आकाश, जो 50% दिव्यांग हैं, हमेशा अपनी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने जब प्रिया (जो दिव्यांग नहीं हैं) से शादी करने का फैसला किया, तो उन्हें इस सरकारी योजना के बारे में पता चला। शादी के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन किया।

उन्हें सरकार की ओर से ₹2,00,000/- की प्रोत्साहन राशि मिली। आकाश कहते हैं, “यह राशि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इससे हमने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और आज हम गर्व के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं।”


योजना के मुख्य लाभ (Key Benefits)

यह योजना दो अलग-अलग स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

  1. जब एक साथी दिव्यांग और दूसरा सामान्य हो: यदि कोई दिव्यांग युवक किसी सामान्य युवती से या कोई दिव्यांग युवती किसी सामान्य युवक से शादी करती है, तो उन्हें ₹2,00,000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

  2. जब दोनों साथी दिव्यांग हों: यदि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से ₹1,00,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।


पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • दिव्यांगता का प्रतिशत: आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए (मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित)।

  • मूल निवासी: आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

  • आयु सीमा: युवक की आयु कम से कम 21 वर्ष और युवती की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

  • आयकर: आवेदक आयकरदाता (Income Taxpayer) नहीं होना चाहिए।

  • विवाह का स्वरूप: शादी धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों या कोर्ट मैरिज के माध्यम से कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए।

  • समय सीमा: शादी होने के 1 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 1 साल के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


आवेदन कैसे करें? (Application Process)

यह प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन माध्यम से संचालित की जाती है:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें: आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें या पास के सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से प्राप्त करें।

  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी (जैसे नाम, पता, विवाह की तिथि आदि) ध्यानपूर्वक भरें।

  3. दस्तावेज संलग्न करें: सभी जरूरी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-attested) प्रतियां साथ लगाएं।

  4. जमा करें: भरा हुआ फॉर्म अपने जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग या जिला पंचायत कार्यालय में जमा करें।


जरूरी दस्तावेज (Documents Required Checklist)

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)।

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।

  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।

  • आय प्रमाण पत्र (यह साबित करने के लिए कि आप आयकरदाता नहीं हैं)।

  • दंपत्ति की दो संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो

  • बैंक पासबुक की कॉपी


💡सलाह 

आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह प्रमाण पत्र) डिजिटल रूप से सत्यापित हो। यदि आपने अभी तक कोर्ट या नगर निगम में अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्द करा लें क्योंकि इसके बिना आवेदन अधूरा माना जाता है। साथ ही, 1 साल की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 13वें महीने में किया गया आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न: क्या दूसरे राज्य का व्यक्ति जो MP में रह रहा है, आवेदन कर सकता है? उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलता है।

प्रश्न: क्या यह राशि शादी से पहले मिलती है? उत्तर: नहीं, यह एक “प्रोत्साहन योजना” है, इसलिए राशि शादी संपन्न होने और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही मिलती है।

प्रश्न: क्या पुरुष और महिला दोनों को अलग-अलग पैसे मिलते हैं? उत्तर: प्रोत्साहन राशि “दंपत्ति” (Couple) के लिए होती है और यह उनके संयुक्त खाते या पात्र व्यक्ति के खाते में भेजी जाती है।


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