Mukhyamantri Bal Ashirwad YojanaScheme StatusScheme Status

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों और बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आकर स्वतंत्र जीवन शुरू करने वाले बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वजीफा, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाती है।

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🎯 योजना का उद्देश्य

• 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को Aftercare सहायता प्रदान कर उन्हें समाज में सफलतापूर्वक स्थापित करना।
• 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को Sponsorship सहायता देना जो रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहते हैं।


📌 योजना के अंतर्गत सहायता के प्रकार

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दो प्रकार की सहायता प्रदान करती है:

  1. Aftercare सहायता – बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले 18+ बच्चों के लिए

  2. Sponsorship सहायता – 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों के लिए जो रिश्तेदारों के साथ रहते हैं


🌟 योजना के लाभ

1. Aftercare सहायता (18 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए)

इंटर्नशिप सहायता:
• ₹5,000 प्रति माह (अधिकतम 1 वर्ष तक)

व्यावसायिक प्रशिक्षण:
• ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट आदि में मुफ्त प्रशिक्षण
• ₹5,000 प्रति माह (अधिकतम 2 वर्ष तक)

उच्च शिक्षा सहायता:
• NEET, JEE, CLAT के ज़रिए दाखिला लेने वाले छात्रों को ₹5,000–₹8,000 प्रति माह
• कोर्स की फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी


2. Sponsorship सहायता (18 वर्ष से कम अनाथ बच्चों के लिए)

आर्थिक सहायता:
• ₹4,000 प्रति माह प्रति बच्चा, अभिभावक के साथ संयुक्त खाते में जमा
• यह सहायता 18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी

चिकित्सा सहायता:
आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ


✅ पात्रता मानदंड

Aftercare के लिए:

• कम से कम 5 वर्ष बाल देखभाल संस्था में रह चुके हों
• अनाथ या परित्यक्त बच्चों के लिए 5 वर्ष की शर्त से छूट
• जिन्हें गोद नहीं लिया गया या फॉस्टर केयर में नहीं भेजा गया हो
• अधिकतम 24 वर्ष की आयु तक सहायता प्राप्त की जा सकती है

Sponsorship के लिए:

• बच्चा 18 वर्ष से कम हो
• माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो
• बच्चा किसी रिश्तेदार या अभिभावक के साथ रह रहा हो
• परिवार मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए


📝 आवेदन प्रक्रिया

Aftercare हेतु:

• बाल देखभाल संस्थाएं 17 वर्ष के बच्चों की पहचान करेंगी
• सुपरिंटेंडेंट व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाएंगे
• योग्य बच्चों की सूची तैयार होगी
• समिति द्वारा आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति की जाएगी
• पोर्टल के माध्यम से आदेश जारी होंगे

Sponsorship हेतु:

• जिला कार्यक्रम अधिकारी या बाल संरक्षण अधिकारी पात्र परिवारों की पहचान करेंगे
• परिवारों से आवेदन भरवाया जाएगा
• गृह अध्ययन रिपोर्ट व सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी (म.प्र. Sponsorship Guidelines 2020 अनुसार)
• CWC (बाल कल्याण समिति) समीक्षा कर बच्चों को “देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता” वाले घोषित करेगी
• पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी


📄 आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र
• माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
• स्कूल प्रमाण पत्र / मार्कशीट
• पासपोर्ट साइज़ फोटो


📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ

घटना तिथि
योजना चालू है आवेदन प्रक्रिया चल रही है
Aftercare सहायता 18 वर्ष की उम्र के आसपास योजना में शामिल किया जाएगा
Sponsorship सहायता 18 वर्ष की उम्र तक सहायता उपलब्ध

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?
A: यह योजना अनाथ बच्चों और बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देती है।

Q: योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलते हैं?
A: ₹5,000/माह की इंटर्नशिप और प्रशिक्षण सहायता, ₹5,000–₹8,000/माह उच्च शिक्षा हेतु, ₹4,000/माह अनाथ बच्चों के लिए और आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य सहायता के लिए।

Q: Aftercare का लाभ कौन ले सकता है?
A: वे बच्चे जो कम से कम 5 वर्षों तक बाल देखभाल संस्था में रहे हों या अनाथ हों।

Q: Sponsorship का लाभ किसे मिलेगा?
A: वे अनाथ बच्चे जो रिश्तेदार या अभिभावक के साथ रहते हैं और जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं।

Q: अधिकतम आयु सीमा क्या है?
A: Aftercare: 24 वर्ष तक, Sponsorship: 18 वर्ष तक

Q: उच्च शिक्षा में क्या सहायता मिलती है?
A: NEET, JEE, या CLAT के ज़रिए दाखिला लेने पर ₹5,000–₹8,000/माह + कोर्स फीस

Q: आवेदन कैसे करें?
A: आवेदन बाल देखभाल संस्थान या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

Q: आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
A: आधार, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्कूल मार्कशीट, फोटो, ID


🔗 स्रोत और संपर्क जानकारी

आधिकारिक पोर्टल: mp.gov.in
योजना दिशानिर्देश: म.प्र. Sponsorship Guidelines 2020
संपर्क अधिकारी: जिला बाल संरक्षण इकाई या महिला एवं बाल विकास विभाग


अगर आप एक अनाथ बच्चा हैं या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे मदद की ज़रूरत है, तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मदद प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें एक बेहतर भविष्य देना है।

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