हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ ने किसानों की खरीफ सीज़न फसलें बर्बाद कर दीं। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा बाढ़ पीड़ित किसान फसल सहायता योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत प्रभावित किसान ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (e-Kshatipurti Portal) के माध्यम से अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कर सकते हैं।
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Haryana Badh Pidit Kisan Fasal Sahayata Yojana 2025
- योजना का नाम: हरियाणा बाढ़ पीड़ित किसान फसल सहायता योजना 2025
- आवेदन पोर्टल: e-Kshatipurti Portal
- अंतिम तिथि: 10 सितम्बर 2025
- मुआवज़ा राशि: ₹12,000 प्रति एकड़ (मान्यता प्राप्त नुकसान पर)
- पात्रता: बाढ़, जलभराव और अतिवृष्टि से प्रभावित किसान
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन + जिला स्तर पर सत्यापन (ऑफलाइन)
- हेल्पलाइन 1800-180-1551
मुआवज़ा राशि (Compensation)
अगस्त 2025 में, राज्य सरकार ने खरीफ 2025 में भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित 15 जिलों के किसानों को ₹52.14 करोड़ का मुआवज़ा जारी किया। यह भुगतान भी ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज क्लेम और सर्वे के आधार पर हुआ था।
फसल नुकसान की स्थिति के अनुसार सरकार किसानों को अलग-अलग मुआवज़ा दे रही है:
- 75% से 100% तक नुकसान 👉 ₹15,000 प्रति एकड़
- 33% से 75% तक नुकसान 👉 ₹7,500 प्रति एकड़
- पशुधन हानि 👉 मवेशी, भैंस, गाय, बकरी आदि के मरने पर अलग से मुआवज़ा दिया जाएगा (SDRF नियमों के तहत)।
- घर और संपत्ति की क्षति 👉 प्रभावित परिवारों को SDRF दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता।
- पोर्टल की समय सीमा: खरीफ 2025 के लिए किसान 10 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन दावा कर सकते हैं।
- विशेष गिर्दावरी: फसल नुकसान का आकलन जिला राजस्व अधिकारी टीम द्वारा सर्वे और सत्यापन के बाद किया जाता है।
- बीमित बनाम गैर-बीमित किसान:
- जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ली है, उन्हें मुआवज़ा बीमा कंपनियां देंगी।
- गैर-बीमित किसानों को राहत राशि सरकार द्वारा मिलेगी।
👉 सरकार ने केंद्र से भी मांग की है कि मुआवज़ा राशि बढ़ाई जाए और विशेष पैकेज दिया जाए।
ekshatipurti Portal Online Apply
1.ऑनलाइन आवेदन ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले खोलें 👉 e-Kshatipurti Portal Haryana
- होमपेज पर आपको “किसान आवेदन” या “Apply for Compensation” का विकल्प मिलेगा।
2. लॉगिन / पंजीकरण
- अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आधार नंबर + मोबाइल OTP से लॉगिन करें।
- नए यूजर को “New Registration” पर क्लिक करके नाम, आधार नंबर, मोबाइल, जिला और गाँव की जानकारी भरनी होगी।
3. आवेदन फॉर्म भरें
- अपनी जमीन की डिटेल (खसरा नंबर, जमाबंदी आदि) डालें।
- फसल का नाम और बाढ़/बारिश से हुए नुकसान का प्रतिशत भरें।
- बैंक खाता विवरण (IFSC कोड, अकाउंट नंबर) सही-सही लिखें।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जमीन/खसरा दस्तावेज़
- पटवारी / ग्राम पंचायत से फसल नुकसान का सत्यापन पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
5. सबमिट और रिसीट डाउनलोड
- सभी जानकारी चेक करने के बाद Submit करें।
- एक Acknowledgement Slip / Receipt जनरेट होगी, जिसे डाउनलोड कर लें।
- इस रिसीट से आप बाद में अपना Application Status ट्रैक कर सकते हैं।
स्टेटस कैसे चेक करें?
-
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लॉगिन करें।
-
“Application Status” सेक्शन पर क्लिक करें।
-
आधार नंबर या आवेदन आईडी डालें।
-
स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति और भुगतान डिटेल दिखाई देगी।
ऑफलाइन आवेदन
-
किसान भाई नज़दीकी CSC सेंटर / पटवारी कार्यालय / कृषि विभाग कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
-
वहां अधिकारी आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड कर देंगे।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जमीन से जुड़े कागज़ (खसरा / जमाबंदी)
- फसल नुकसान का पटवारी रिपोर्ट / ग्राम पंचायत सत्यापन
- पासपोर्ट साइज फोटो
स्टेटस चेक कैसे करें?
- पोर्टल पर लॉगिन करें 👉 “Application Status” पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन नंबर / आधार नंबर डालें।
- स्क्रीन पर मुआवज़ा की स्थिति और पेमेंट डिटेल आ जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर
- कृषि विभाग टोल फ्री नंबर: 📞 1800-180-1551
- आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम: 📞 1070 (राज्य स्तर), 1077 (जिला स्तर)
- हरियाणा कृषि विभाग ऑफिस: 📞 0172-2521900