अजमेर के किसान गोविंद सिंह ने KCC (Kisan Credit Card) लोन लिया, अपनी जमीन बैंक के पास रहन (Rehn) रखी। तीन साल बाद पूरा लोन चुका दिया — बैंक से रहन मुक्त प्रमाण पत्र (NOC) भी मिल गया। लेकिन जब नया लोन लेने गए, बैंक ने कहा — “अपना खाता पर अभी भी पुराना रहन दिख रहा है।” NOC मिलने से मतलब खसरे का record अपने आप update नहीं होता — इसके लिए अलग से Rahan Mukt Namantaran का आवेदन देना पड़ता है।
अगर आपने भी लोन चुका दिया है लेकिन जमाबंदी में अभी भी रहन दिख रहा है — यहां पूरी प्रक्रिया है।
💡 Quick Answer: रहन दर्ज करना: बैंक लोन के समय अपना खाता पोर्टल पर Namantaran के through Step 1: बैंक से रहन मुक्त प्रमाण पत्र (NOC) लें Step 2: apnakhata.rajasthan.gov.in → “रहन मुक्त नामांतरण” आवेदन दें Verify: जमाबंदी नकल में “भार/रहन” कॉलम चेक करें
रहन (Rahan) क्या है — खसरे में कैसे दिखता है
जब कोई किसान बैंक से लोन (KCC, कृषि लोन, या कोई अन्य secured loan) लेता है और जमीन को collateral के रूप में रखता है, तो बैंक उस जमीन पर रहन (Rehn/Mortgage) दर्ज करवा देता है। यह entry जमाबंदी नकल के “भार/रहन” या related कॉलम में दिखती है।
इसका मतलब:
- जब तक रहन दर्ज है, जमीन बैंक की अनुमति के बिना नहीं बेची जा सकती
- नया लोन लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जमीन पहले से “भारित” दिखती है
- खरीदार अगर जमाबंदी देखें, तो बैंक का नाम देखकर सतर्क हो सकते हैं — इसीलिए जमीन खरीदने से पहले Rehn entry जरूर check करें, ठीक वैसे ही जैसे Khatedari rights verify करना जरूरी होता है
बैंक लोन पर रहन नामांतरण कैसे दर्ज होता है
Step 1: बैंक से लोन स्वीकृत होने पर, बैंक खुद Tehsil/Patwari के through रहन दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करता है
Step 2: apnakhata.rajasthan.gov.in पर “बैंक लोन नामांतरण” के तहत आवेदन दर्ज होता है (आमतौर पर बैंक इसे स्वयं process करता है)
Step 3: Patwari verification के बाद जमाबंदी में रहन entry अपडेट हो जाती है
बैंक loan namantaran की entry apne khata portal me sequentially process hoti hai — isse jamabandi me automatically bhaar (encumbrance) dikhne lagta hai।
रहन मुक्त (Rahan Mukt) — लोन चुकाने के बाद क्या करें
यह सबसे बड़ी गलतफहमी है — रहन अपने आप नहीं हटता:
लोन पूरा चुका देने के बाद भी, जमाबंदी में रहन की entry manually हटवानी पड़ती है। बैंक सिर्फ “रहन मुक्त प्रमाण पत्र” (Rahan Mukt Certificate/NOC) जारी करता है — असली काम यानी revenue record अपडेट करना, किसान को खुद apna khata portal ke through करवाना होता है।
⚡ अगर आपने कोई भी loan चुकाया है (KCC हो या साधारण कृषि लोन), तुरंत बैंक से Rahan Mukt Certificate लेकर online आवेदन शुरू कर दें — देर करने से नया लोन लेने या जमीन बेचने में परेशानी आ सकती है।
Rahan Mukt Namantaran Online Apply — Step by Step
Step 1: बैंक शाखा में जाएं जहां से लोन लिया था → “रहन मुक्त प्रमाण पत्र (Rahan Mukt Certificate)” के लिए आवेदन करें
Step 2: बैंक 7-15 दिन में यह प्रमाण पत्र जारी करेगा
Step 3: apnakhata.rajasthan.gov.in पर जाएं → “नामांतरण के लिये ऑनलाइन आवेदन”
Step 4: Login करें — SSO ID या Jan Aadhaar से
Step 5: Transfer type में “रहन मुक्त नामांतरण (Rahan Mukt)” select करें
Step 6: जिला, तहसील, गाँव, और खाता/खसरा नंबर भरें
Step 7: दस्तावेज़ अपलोड करें:
- रहन मुक्त प्रमाण पत्र (बैंक से, मूल)
- मौजूदा जमाबंदी नकल
- आधार कार्ड
Step 8: आवेदन Submit करें → Application/Token Number नोट कर लें
Step 9: Patwari verification और Tehsildar approval के बाद, रहन entry खसरे से हट जाएगी
समय सीमा: आमतौर पर पूरी प्रक्रिया में 15-30 दिन लगते हैं, दस्तावेज़ सही होने पर।
रहन स्टेटस कैसे Verify करें
Step 1: apnakhata.rajasthan.gov.in खोलें
Step 2: District/Tehsil/Village select करके अपनी जमाबंदी नकल निकालें
Step 3: “भार/रहन” कॉलम चेक करें
Step 4: अगर बैंक का नाम अभी भी दिख रहा है, तो रहन अभी भी active है — apna khata portal पर application status check करें
पूरी जमाबंदी नकल निकालने का तरीका हमारी Apna Khata Rajasthan गाइड में विस्तार से बताया गया है। Legal काम के लिए हमेशा ई-हस्ताक्षरित (e-Signed) Nakal ही download करें।
Common Problems + Fix
समस्या 1: बैंक Rahan Mukt Certificate देने में देरी कर रहा है
Fix: बैंक की शिकायत शाखा से संपर्क करें, या 15 दिन से ज्यादा देरी होने पर Banking Ombudsman के पास शिकायत करें।
समस्या 2: आवेदन के बाद भी रहन नहीं हटा
Fix: 30 दिन बाद apna khata portal पर application status check करें। जरूरत पड़ने पर तहसील कार्यालय से लिखित संपर्क करें।
समस्या 3: e-Signed Nakal Download नहीं हो रहा (Digital Sign Error)
Fix: यह एक common technical issue है — QR code verification के लिए official Rajasthan Gov QR app ही use करें, standard camera app काम नहीं करेगा। अगर फिर भी error आए, नजदीकी e-Mitra Kiosk से certified copy लें।
समस्या 4: खसरा नंबर Apna Khata पर show नहीं हो रहा (Khasra Not Showing)
Fix: यह नए survey या digitization error के कारण हो सकता है — पुरानी जमाबंदी से number confirm करें, और Patwari office से verify कराएं कि record digitize हुआ है या नहीं।
FAQ
खसरे से रहन (Mortgage) कैसे हटाएं Rajasthan में? बैंक से Rahan Mukt Certificate लें → apnakhata.rajasthan.gov.in पर “रहन मुक्त नामांतरण” आवेदन करें → दस्तावेज़ अपलोड करें → Patwari verification और Tehsildar approval के बाद रहन हट जाएगा।
लोन चुकाने के बाद रहन अपने आप हट जाता है? नहीं — इसे manually apna khata portal के through remove करवाना पड़ता है। बैंक सिर्फ Rahan Mukt Certificate देता है, revenue record update करना अलग step है।
रहन हटा या नहीं, कैसे पता करें? apnakhata.rajasthan.gov.in से जमाबंदी नकल निकालें और “भार/रहन” कॉलम चेक करें।
रहन मुक्त होने में कितना समय लगता है? आमतौर पर 15-30 दिन, दस्तावेज़ सही होने पर।
Rahan Mukt Certificate न मिले तो क्या करें? बैंक की शिकायत शाखा से संपर्क करें, या Banking Ombudsman के पास शिकायत करें।
जरूरी Links
| सेवा | Link |
|---|---|
| Apna Khata (नामांतरण) | apnakhata.rajasthan.gov.in |
| SSO Rajasthan | sso.rajasthan.gov.in |
| Helpline | 0141-2927891 |
गोविंद सिंह का रहन मुक्त आवेदन तीन हफ्ते में process हुआ — अगली बार लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आई।
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यह जानकारी apnakhata.rajasthan.gov.in और राजस्थान राजस्व मंडल की सार्वजनिक प्रक्रिया पर आधारित है। यह कानूनी सलाह नहीं है — विशेष मामलों के लिए बैंक या तहसील कार्यालय से सलाह लें।
