अगर आप हरियाणा में रहते हैं और अपनी Family ID (PPP) को अलग करवाने की सोच रहे हैं — तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
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2026 में सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके बारे में बहुत से लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। और अगर आपको पता नहीं चला — तो आपकी application वहीं reject हो जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी।
नियम सीधा है: बिना अलग Electricity Meter (बिजली कनेक्शन) के अब Family ID Split नहीं होगी।
सरकार ने यह नियम क्यों लाया?
पहले क्या होता था — एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग सिर्फ कागज़ों पर अपनी Family ID अलग करवा लेते थे। मकसद होता था income कम दिखाकर BPL Ration Card, Ayushman Card या pension का फायदा उठाना।
सरकार को जब यह पता चला कि कई सम्पन्न परिवार भी इसी तरह scheme का गलत फायदा उठा रहे हैं — तो नियम बदल दिया गया।
सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है: “अगर चूल्हा अलग है, तो बिजली का बिल भी अलग होना चाहिए।”
2026 का नया नियम: क्या-क्या ज़रूरी है?
अगर आप इस साल अपनी Family ID अलग करवाना चाहते हैं, तो ये तीन शर्तें पूरी करनी होंगी:
अलग Electricity Connection अनिवार्य जिस व्यक्ति के नाम पर नई Family ID बननी है, उसके नाम पर एक अलग बिजली का मीटर होना चाहिए। यह सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है।
Unique Consumer ID चाहिए जब आप portal पर “Split Family ID” के लिए apply करेंगे, तो system आपसे Electricity Consumer ID मांगेगा। अगर वह Consumer ID पहले से पुरानी Family ID में linked है — तो आपकी request automatically reject हो जाएगी। Portal पर यह check खुद होता है, कोई manual review नहीं।
Physical Verification होगी सिर्फ मीटर लगवाना काफी नहीं है। Local Committee (LC) के members आपके घर आकर verify करेंगे कि रसोई और रहने की जगह वाकई अलग है या नहीं। यह step बहुत ज़रूरी है — इसे ignore न करें।
Family ID Split कैसे करें? (Step-by-Step)
अगर आपके पास अलग बिजली मीटर है, तो यह process follow करें:
Step 1: ppp-office.haryana.gov.in पर जाएं और login करें
Step 2: “Correction Module” में जाएं और “Split Family ID” का option चुनें
Step 3: अलग होने का कारण select करें — जैसे शादी होना, अलग मकान में shift होना, या separation
Step 4: अपना नया Electricity Bill Consumer ID Number डालें
Step 5: OTP से verify करें और request submit करें
Step 6: Reference Number नोट करें — इससे आप बाद में status track कर सकते हैं
Status check करने के लिए meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
नया बिजली मीटर कैसे लगवाएं?
अगर आपके पास अभी अलग मीटर नहीं है, तो पहले यह काम करें:
उत्तर हरियाणा (Ambala, Karnal, Hisar, आदि) के लिए: uhbvn.org.in पर जाकर नए connection के लिए apply करें
दक्षिण हरियाणा (Gurugram, Faridabad, आदि) के लिए: dhbvn.org.in पर जाकर apply करें
Application approve होने के बाद मीटर लगने में आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. किराए पर रहने वाले क्या करें? किराएदार भी Family ID अलग करवा सकते हैं — लेकिन आपके पास उस address का Rent Agreement और उस घर का Electricity Bill दोनों होने चाहिए।
Q2. मीटर पिता के नाम पर है, बेटा ID अलग करना चाहता है? यहाँ दिक्कत आ सकती है। सरकार चाहती है कि नया मीटर बेटे के नाम पर हो या कम से कम उस हिस्से का बिल अलग आता हो। अगर मीटर share है तो application reject हो सकती है।
Q3. बिना मीटर के कोई रास्ता है? बहुत कम cases में — जैसे court order या तलाक — बिना मीटर के राहत मिल सकती है। बाकी सभी normal cases में बिजली बिल सबसे ज़रूरी document है।
Q4. Split होने में कितना समय लगता है? Documents सही होने पर verification में 10 से 30 दिन लग सकते हैं। Local Committee की physical visit के बाद ही final approval मिलता है।
ज़रूरी Official Links
| काम | Official Link |
|---|---|
| Family ID Split / Correction | ppp-office.haryana.gov.in |
| Family ID Status Check | meraparivar.haryana.gov.in |
| UHBVN नया बिजली कनेक्शन (उत्तर हरियाणा) | uhbvn.org.in |
| DHBVN नया बिजली कनेक्शन (दक्षिण हरियाणा) | dhbvn.org.in |
| DBT Payment Status | dbtharyana.gov.in |
एक ज़रूरी चेतावनी
किसी cafe या agent को पैसे देकर गलत तरीके से ID अलग करवाने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर verification में पकड़े गए तो:
- आपकी पुरानी Family ID block हो सकती है
- मिल रहा राशन और pension बंद हो सकता है
- भविष्य में कोई भी scheme का लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा
सही तरीका: पहले बिजली का काम पूरा करें, उसके बाद portal पर apply करें।
क्या आपको भी Family ID Split करने में कोई दिक्कत आ रही है? नीचे comment में अपनी problem लिखें — हम सही रास्ता बताएंगे।
हरियाणा की सभी government schemes की latest जानकारी के लिए visit करें egovtscheme.com
Disclaimer: यह जानकारी सरकारी portal और समाचार माध्यमों पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित विभाग की website ज़रूर देखें।


