नमस्ते मध्यप्रदेश के अभिभावकों और विद्यार्थियों! अगर आपका बच्चा कक्षा 6 से 10 के बीच किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। मध्यप्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग पिछड़े वर्ग (BC) और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए ‘राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति’ योजना चला रहा है।
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अक्सर छोटी-मोटी जरूरतों, जैसे कॉपी-किताब या स्टेशनरी के लिए पैसों की कमी आ जाती है। यह स्कॉलरशिप उसी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए दी जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में इसके नियम और आवेदन का सही तरीका क्या है।
छात्रवृत्ति की राशि (Scholarship Benefits)
इस योजना में मिलने वाली राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है:
| कक्षा (Class) | लड़कों के लिए (Boys) | लड़कियों के लिए (Girls) |
| कक्षा 6 से 8 | ₹200/- सालाना | ₹300/- सालाना |
| कक्षा 9 से 10 | ₹300/- सालाना | ₹400/- सालाना |
कौन पात्र है? (Eligibility Criteria)
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निवासी: छात्र मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
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वर्ग: पिछड़ा वर्ग (Backward Class) या अल्पसंख्यक (Minority) समुदाय का छात्र हो।
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आय व संपत्ति: माता-पिता इनकम टैक्स भरने वाले (Income Taxpayers) नहीं होने चाहिए और उनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
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शिक्षा: छात्र कक्षा 6 से 10 के बीच नियमित पढ़ाई कर रहा हो।
आवेदन कैसे करें? (Simple Application Process)
इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है:
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स्कूल से संपर्क: सबसे पहले अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) या क्लास टीचर से मिलें।
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प्रोफाइल अपडेट: स्कूल के शिक्षक छात्र के रिकॉर्ड के आधार पर Shiksha Portal पर प्रोफाइल दर्ज करेंगे।
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सत्यापन: एक बार जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद, विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।
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भुगतान: वेरिफिकेशन सफल होते ही पैसा छात्र के बैंक खाते में आ जाएगा।
जरूरी दस्तावेज (Documents List)
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छात्र की समग्र आईडी (Samagra ID)
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जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
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मूल निवासी प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (आधार लिंक होना जरूरी है)
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आय का स्व-घोषणा पत्र (Self-declaration)
💡 Expert Tip for egovtschemes.com:
अभिभावक ध्यान दें कि यह स्कॉलरशिप पाने के लिए छात्र का बैंक खाता Aadhaar Seeded (NPCI Link) होना बहुत जरूरी है। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पोर्टल पर सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा अटक सकता है। अपने बैंक जाकर एक बार ‘डीबीटी स्टेटस’ (DBT Status) जरूर चेक करवा लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs):
Q: क्या मुझे हर साल नया आवेदन करना होगा?
जवाब: नहीं, अगर आप अगली कक्षा में प्रमोट हुए हैं, तो स्कूल केवल आपकी जानकारी ‘रिन्यू’ (Renew) करेगा। बस आपको यह बताना होगा कि आपकी पारिवारिक आय बढ़ी नहीं है।
Q: क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं?
जवाब: हाँ, बशर्ते स्कूल मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हो और छात्र पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।
क्या आपके बच्चे का नाम शिक्षा पोर्टल पर नहीं दिख रहा है? अपनी समस्या नीचे कमेंट में लिखें, हम आपको समाधान बताएंगे!


