पंजाब बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए फसल राहत योजना 2025 : Apply Online, Status CheckScheme StatusScheme Status

पंजाब के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में आई बाढ़ और लगातार बारिश से लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसान परेशान हैं, खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और रोज़गार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को प्रति एकड़ ₹15,000 से लेकर ₹50,000 तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज भी मांगा गया है। तो हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, किसको लाभ मिलेगा, और मुआवजा पाने का पूरा तरीका क्या रहेगा।

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Punjab Badh Pidit Kisan Fasal Sahayata Yojana 2025

जुलाई-अगस्त 2025 में पंजाब के कई ज़िले — लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला — में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने। नतीजा यह हुआ कि लाखों एकड़ धान और सब्ज़ी की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई। किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। फसल नुकसान की स्थिति के आधार पर किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा:

आर्थिक मुआवज़ा 

  • 75% से 100% तक नुकसान 👉 प्रति एकड़ ₹15,000
  • 33% से 75% तक नुकसान 👉 प्रति एकड़ ₹6,750
  • SDRF (State Disaster Response Fund) नियमों के तहत अतिरिक्त मुआवज़ा भी दिया जा रहा है।

👉 यानी कि किसी किसान को पूरी तरह नुकसान हुआ है तो उसे ₹15,000 प्रति एकड़ तक मिल सकता है।


पंजाब बाढ़ पीड़ित किसान मुआवज़ा योजना 2025 – आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन

  1. सबसे पहले जाएं 👉 Punjab Government Agriculture Portal या संबंधित ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पर।

  2. “बाढ़ पीड़ित किसान मुआवज़ा योजना” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें।

  4. किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ज़मीन का विवरण, फसल का प्रकार और नुकसान का प्रतिशत भरें।

  5. ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का खसरा/जमाबंदी)।

  6. सबमिट करने के बाद आवेदन रसीद (Acknowledgement Slip) डाउनलोड कर लें।

ऑफलाइन आवेदन और प्रक्रिया

  1. सबसे पहले ग्राम स्तर पर सर्वे होगा — राजस्व अधिकारी, पटवारी और कृषि विभाग की टीम नुकसान का आकलन करेगी।

  2. किसान को अपनी ज़मीन और फसल से जुड़े दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

  3. हर ज़िले का रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा जाएगा।

  4. रिपोर्ट के आधार पर किसानों की लिस्ट बनेगी और सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए पैसा बैंक खाते में भेजा जाएगा।


 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • ज़मीन/खेत से जुड़े दस्तावेज़ (खसरा/जमाबंदी)
  • फसल नुकसान का प्रमाण (ग्राम पंचायत/पटवारी रिपोर्ट)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?

  • पोर्टल पर लॉगिन करके “Application Status” पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर / आवेदन आईडी डालें।
  • स्क्रीन पर पेमेंट और वेरिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी।

राहत पैकेज और अतिरिक्त पहलें

बाढ़ ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज और आर्थिक मुआवज़ा योजना की घोषणा की है। इस योजना का मकसद है किसानों को उनके फसल नुकसान का उचित मुआवज़ा देना और उन्हें फिर से खेती के लिए खड़ा करना। पंजाब सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से भी जुड़ने की संभावना देख रही है, ताकि भविष्य में किसानों को बीमा के जरिए और ज्यादा सुरक्षा मिल सके।

  • तत्काल राहत राशि: सरकार ने प्रभावित इलाकों के लिए ₹71 करोड़ तुरंत जारी कर दिए हैं।

  • सबसे ज़्यादा प्रभावित 12 जिलों के लिए ₹35.50 करोड़ की अलग से राशि भी दी गई है।

  • कृषि इनपुट सहायता: छोटे और सीमांत किसानों को गेहूँ की बुआई के लिए बीज, खाद और कीटनाशक मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

  • मृत्यु या गंभीर चोट के मामले में: मुआवज़ा राशि को बढ़ाकर ₹8 लाख (ex-gratia) करने की भी मांग की गई है।


केंद्र सरकार से विशेष मांगें

पंजाब सरकार का कहना है कि मौजूदा मुआवज़ा ₹6,800 प्रति एकड़ किसानों की असली लागत और नुकसान को कवर नहीं करता। इसलिए सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि:

  • मुआवज़ा राशि ₹50,000 प्रति एकड़ तक बढ़ाई जाए।

  • रुकी हुई ₹60,000 करोड़ की RDF और MDF राशि को तुरंत रिलीज किया जाए।

  • बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए।


सारांश
  • मौजूदा सरकारी मुआवज़ा: ₹6,750 से ₹15,000 प्रति एकड़
  • पंजाब सरकार की मांग: ₹50,000 प्रति एकड़
  • तत्काल राहत: ₹71 करोड़ + 12 जिलों को ₹35.50 करोड़ अतिरिक्त
  • किसानों को इनपुट सपोर्ट: बीज, खाद, कीटनाशक

👉 कुल मिलाकर, अभी किसानों को सीमित राहत मिल रही है, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र से बड़ा पैकेज मांग लिया है। असली राहत का आंकड़ा केंद्र की मंज़ूरी के बाद ही तय होगा।

पंजाब बाढ़ पीड़ित किसान हेल्पलाइन नंबर

पंजाब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन और विभागीय नंबर जारी किए हैं। किसान भाई इन नंबरों पर कॉल करके आवेदन, स्टेटस, या डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।

  • कृषि विभाग टोल-फ्री हेल्पलाइन: 📞 1800-180-1551
  • किसान कॉल सेंटर (KCC): 📞 1800-180-1551 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक)
  • पंजाब कृषि विभाग (चंडीगढ़ ऑफिस): 📞 0172-2970601 / 2970602
  • आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम: 📞 1070 (राज्य स्तर) और 1077 (जिला स्तर)

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