दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया? DCLR अपील कैसे करें 2026 — पूरी प्रक्रिया

भागलपुर के सुनील महतो का दाखिल खारिज आवेदन Circle Officer ने reject कर दिया — कारण था दस्तावेज़ में मामूली सी mismatch। सुनील जी को लगा जमीन उनके नाम कभी नहीं होगी। किसी ने बताया — DCLR (Deputy Collector Land Reforms) कोर्ट में अपील का विकल्प है। 30 दिन के भीतर अपील दायर की, सही दस्तावेज़ के साथ अपना पक्ष रखा — DCLR ने CO को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। इस बार आवेदन मंजूर हुआ।

अगर आपका भी दाखिल खारिज आवेदन reject हो गया है — घबराने की जरूरत नहीं, यहां पूरी प्रक्रिया है।


💡 Quick Answer: समय सीमा: CO के reject आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर करें कहां अपील करें: DCLR (Deputy Collector Land Reforms) कोर्ट में कैसे: biharbhumi.bihar.gov.in → DCLR Mutation Appeal Court → Online Application 2025 का नया नियम: बिना ठोस वजह reject किए गए मामलों में DCLR को पहली सुनवाई में ही CO को fresh hearing का आदेश देना अनिवार्य है


दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों होता है

Circle Officer (CO) स्तर पर दाखिल खारिज आवेदन reject होने के सबसे सामान्य कारण:

  • दस्तावेज़ अधूरे या गायब हैं
  • दस्तावेज़ पढ़ने योग्य नहीं (illegible scan/copy)
  • आवेदन में क्लेरिकल या गणितीय गलतियां (clerical/mathematical errors)
  • जमाबंदी में रकबा (क्षेत्रफल) से जुड़ी गड़बड़ी — ऑनलाइन जमाबंदी और आवेदन के आंकड़े match नहीं करते

अगर गलती छोटी है (जैसे कोई दस्तावेज़ की कमी), तो आवेदन सिर्फ वापस (return) हो जाता है — आप सुधार करके फिर से जमा कर सकते हैं। अगर गलती बड़ी है या दस्तावेज़/जानकारी में गंभीर विसंगति है, तो आवेदन पूरी तरह reject होता है — ऐसे में अपील ही रास्ता है।


DCLR अपील क्या है और कब करें

जब Circle Officer (अंचलाधिकारी) आपका दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत (reject) कर देता है, तो आप उनके फैसले के खिलाफ एक उच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं — इसे “दाखिल-खारिज अपील वाद” कहा जाता है।

यह अपील DCLR (Deputy Collector Land Reforms / भूमि सुधार उप समाहर्ता) के न्यायालय में दायर की जाती है।

समय सीमा बहुत जरूरी है: CO के reject आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी होती है। अगर किसी कारण से देरी हो जाए, तो देरी का उचित कारण बताते हुए अलग से आवेदन देना होगा — इसे स्वीकार करना DCLR के विवेक पर निर्भर करता है।


DCLR अपील — Step by Step (Online)

Step 1: biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं

Step 2: होमपेज पर “DCLR म्यूटेशन अपील कोर्ट” या “राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली” (Revenue Court Management System) विकल्प खोजें

Step 3: क्लिक करने पर नए पेज पर redirect होंगे, जहां कई विकल्प दिखेंगे:

  • Official Login
  • Token Status
  • Case Status
  • Case List
  • Order & Judgement
  • Online Application for DCLR Mutation Appeal

Step 4: “ONLINE APPLICATION FOR DCLR MUTATION APPEAL” पर क्लिक करें

Step 5: अपना Account बनाएं (registration) — मोबाइल नंबर से OTP verify करें

Step 6: अपील का फॉर्म भरें — rejected दाखिल खारिज का case number, कारण, और जरूरी जानकारी दर्ज करें

Step 7: सभी सहायक दस्तावेज़ upload करें

Step 8: आवेदन Submit करें → Token/Case Number नोट कर लें


अपील आवेदन पत्र कैसे लिखें

अगर offline आवेदन तैयार करना हो, तो अपील पत्र में शामिल करें:

  • अपना पूरा नाम और पता
  • अस्वीकृत दाखिल-खारिज वाद संख्या (Rejected Case Number)
  • अंचलाधिकारी (CO) के निर्णय के खिलाफ अपील करने के सभी स्पष्ट कारण
  • सहायक दस्तावेज़ों की सूची

एक सादे कागज पर या टाइप कराकर DCLR के नाम यह आवेदन तैयार किया जा सकता है।


2025 का नया नियम — बिना वजह Reject पर Fresh Hearing

यह एक महत्वपूर्ण और हाल का बदलाव है, जो ज्यादातर जानकारी स्रोतों में मौजूद नहीं है:

बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई guidelines जारी की हैं, जिनके तहत:

  • अगर Circle Officer (CO) ने दाखिल खारिज आवेदन को बिना ठोस/वैध कारण के reject किया है, तो DCLR को पहली अपील सुनवाई में ही CO को fresh hearing (नई सुनवाई) का आदेश देना अनिवार्य है
  • District Magistrates (DM) को इन नए आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है
  • ऐसे सभी लंबित/बिना वजह reject मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया गया है

इसका मतलब: अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन बिना ठोस कारण के reject हुआ है, तो अपील में इसे स्पष्ट रूप से उल्लेख करें — नए नियम के तहत DCLR को आपके मामले को गंभीरता से fresh hearing के लिए भेजना होगा।


अपील की Case Status कैसे चेक करें

Method 1 — बिना Login:

biharbhumi.bihar.gov.in होमपेज → “Case Status” विकल्प → District, DCLR Court Name, Financial Year, और Case Number भरें → Search

Method 2 — Login करके:

अपने User ID और Password से लॉगिन करें → Dashboard पर अपने केस की स्थिति देखें

दाखिल खारिज के मूल आवेदन (reject होने से पहले) का status check करने का तरीका हमारी Bihar Bhumi गाइड में भी बताया गया है।


DCLR से भी न्याय न मिले तो

अगर DCLR स्तर पर भी संतोषजनक सुनवाई न हो:

  • अपर समाहर्ता (Additional District Magistrate/ADM) कोर्ट में अपील कर सकते हैं
  • या सिविल कोर्ट में कानूनी सहारा ले सकते हैं

इस स्तर पर वकील की सलाह लेना उचित रहता है — मामला जितना ऊपर जाता है, प्रक्रिया उतनी formal होती जाती है।


Common Problems + Fix

समस्या 1: 30 दिन की समय सीमा निकल गई

Fix: देरी का उचित/स्पष्ट कारण बताते हुए एक अलग आवेदन (Delay Condonation Application) DCLR के पास जमा करें। स्वीकृति DCLR के विवेक पर निर्भर करती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें।

समस्या 2: Portal पर “DCLR Mutation Appeal Court” विकल्प नहीं मिल रहा

Fix: biharbhumi.bihar.gov.in होमपेज को ध्यान से scroll करें — यह विकल्प homepage के टैब/मेनू में होता है। या सीधे “Revenue Court Management System” खोजें।

समस्या 3: अपील दायर करने के बाद भी लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं

Fix: 2025 के नए नियम के तहत, बिना वजह reject के मामलों को प्राथमिकता से निपटाना है — Case Status चेक करते रहें, और यदि देरी बहुत ज्यादा हो, DM कार्यालय से संपर्क करें जो implementation की निगरानी करते हैं।

समस्या 4: पता नहीं reject होने का असली कारण क्या था

Fix: biharbhumi.bihar.gov.in से reject आदेश की copy download करें — कारण स्पष्ट रूप से लिखा होता है। इसी आधार पर अपील तैयार करें।


FAQ

दाखिल खारिज reject होने पर कहां अपील करें? DCLR (Deputy Collector Land Reforms) कोर्ट में, biharbhumi.bihar.gov.in के through ऑनलाइन आवेदन करके।

अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? CO के reject आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर।

DCLR अपील ऑनलाइन कैसे करें? biharbhumi.bihar.gov.in → DCLR Mutation Appeal Court → Online Application for DCLR Mutation Appeal → Registration → फॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड करें → Submit।

DCLR से भी संतुष्टि न मिले तो क्या करें? ADM (अपर समाहर्ता) कोर्ट या सिविल कोर्ट में अपील की जा सकती है।

बिना वजह reject हुआ आवेदन का क्या नया नियम है? 2025 के नए दिशानिर्देश के अनुसार, DCLR को ऐसे मामलों में पहली सुनवाई में ही CO को fresh hearing का आदेश देना अनिवार्य है।


जरूरी Links

सेवा Link
Bihar Bhumi (DCLR Appeal) biharbhumi.bihar.gov.in
Revenue Court Case Status land.bihar.gov.in
Parimarjan Plus parimarjanplus.bihar.gov.in

सुनील महतो की अपील सफल रही — DCLR के आदेश पर CO ने दोबारा सुनवाई की, और इस बार दाखिल खारिज मंजूर हो गया।

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